जागरण संवाददाता, दरभंगा। कमतौल थानाक्षेत्र में 13 वर्षीय एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। वारदात बीती 28 जनवरी की है। आरोप है कि पीड़िता अपने घर के पीछे स्थित चापाकल पर बर्तन साफ कर रही थी। इसी बीच गांव के मुकेश शर्मा और सोनू शर्मा पीड़िता के मुंह को दाबकर पास के बगीचे में उठाकर ले गए। जहां दोनों बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
आरोप है कि पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपितों ने चाकू दिखाते हुए डराने की कोशिश की और कहा कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे। इस बीच दोनों आरोपितों ने पीड़िता के दुपट्टा से गले में फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश की। लेकिन, किसी तरह से पीड़िता भागने में सफल सही।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां नहीं है। वारदात के वक्त घर में पिता भी मौजूद नहीं थे। ऐसी स्थिति में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी दादी को दी। दूसरे दिन पिता घर पहुंचे। आस-पास के लोगों को भी घटना की जानकारी मिली। यहां तक कि सरपंच को भी जानकारी दी। लेकिन, समाज के ठेकेदारों ने मामले को दबाने की कोशिश की।
पीड़ित परिवार पर दबाव दिया गया कि थाना-पुलिस के पास जाने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस कारण पीड़िता और उसके स्वजन घर के अंदर ही कैद रहे। लेकिन, इंसाफ के लिए शुक्रवार को पीड़िता अपने स्वजन के साथ किसी तरह महिला थाना पहुंचने में कामयाब हो गई। जहां उक्त बातें अपने आवेदन के माध्यम से कही हैं। पीड़िता के गले पर फंदे के निशान को देख पुलिस वाले भी दंग रह गए।
इसके बाद पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई। आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। लेकिन, दोनों आरोपित पूरे परिवार के साथ फरार पाए गए। थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मेडिकल जांच कराई गई है। न्यायालय में 164 का बयान दर्ज कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।
दुष्कर्मी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड
उधर, कमतौल थानाक्षेत्र में ही दुष्कर्म के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कमतौल थानाक्षेत्र के करवा निवासी कमलेश यादव को दुष्कर्म के जुर्म में दस वर्षों के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, अर्थदंड नहीं जमा करने पर सजायाफ्ता को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दुष्कर्म की यह वारदात 5 फरवरी 2016 को दिन में एक बजे की है।
घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने कमतौल थाने में दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के एपीपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। उस दौरान वह बेहोश हो गई। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। इस मामले में 17 मई 2016 को एकल अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया गया। अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही कराई गई। बुधवार को सत्रवाद संख्या 135/16 की सुनवाई पूरी कर ली गई। शुक्रवार को अभियुक्त को भादवि की धारा 376(दुष्कर्म) में उक्त सजा सुनाई गई है।