बढ़ते दुर्घटना के मामलों के निस्तारण में लोक अदालत प्रभावी अस्त्र: ट्रिब्यूनल जज
मोटर दुर्घटना अधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
बढ़ते दुर्घटना के मामलों के निस्तारण में लोक अदालत प्रभावी अस्त्र: ट्रिब्यूनल जज
जागरण संवाददाता, जौनपुर: मोटर दुर्घटना अधिकरण में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। अभिकरण (ट्रिब्यूनल) के जज भूदेव गौतम ने कहा कि बढ़ते दुर्घटना के मामलों के निस्तारण में लोक अदालत प्रभारी अस्त्र है। इस दौरान इन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोक अदालत ही वादकारियों को त्वरित न्याय दिलाने में प्रभावी अस्त्र साबित होगी। दुर्घटना में परिवार उजड़ जाते हैं। उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि बीमा कंपनियों से सुलह-समझौते के माध्यम से उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिल जाती है तो यह मरहम का काम करेगा। एक्सीडेंट क्लेम के 57 मामलों का लोक अदालत में निस्तारण हुआ। मामले में 2.88 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षों को मिलेगी। सहायक लेखाकार राज नारायण यादव ने बताया कि 32 प्रकीर्ण मामलों में 29 का निस्तारण किया गया। इसमें रिफंड वाउचर के माध्यम से 84.24 लाख रुपये याची के पक्षों में अवमुक्त हुए हैं। इस अवसर पर अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव, अधिवक्ता अमरपाल यादव,वीरेंद्र सिन्हा, कृपाशंकर श्रीवास्तव,प्रवीण मोहन श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिंह आदि ने विचार व्यक्त किया।