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एक साल की बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता दोषी करार

एक साल की बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता को दोषी करार दिया है। दोषी निखिल दाल मंडी पुल मीरकोट मोहल्ला सहारनपुर का रहने वाला है। वह तेजली गेट पर किराये पर रह रहा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की कोर्ट बधुवार को फैसला सुनाएगी। उप जिला न्यायवादी मेनपाल ने केस की पैरवी की।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Aug 2022 12:23 AM (IST)Updated: Wed, 17 Aug 2022 12:23 AM (IST)
एक साल की बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता दोषी करार
एक साल की बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता दोषी करार

संवाद सहयोगी, जगाधरी : एक साल की बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता को दोषी करार दिया है। दोषी निखिल दाल मंडी पुल मीरकोट मोहल्ला सहारनपुर का रहने वाला है। वह तेजली गेट पर किराये पर रह रहा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की कोर्ट बधुवार को फैसला सुनाएगी। उप जिला न्यायवादी मेनपाल ने केस की पैरवी की। निखिल से किया था प्रेम विवाह :

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शिकायकर्ता पूनम ने साल 2015 में निखिल से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2020 में पूनम ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूनम के मुताबिक निखिल उसकी बेटी को पसंद नहीं करता था। अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। 17 जुलाई 2021 को निखिल ने शराब पीकर पूनम के साथ मारपीट की। इस दौरान उसकी गोद में एक साल की बच्ची देविका भी थी। निखिल ने लात व घुसों से उसकी पिटाई की थी। जब वह नीचे गिरी तो उसे कई लाते मारी। इस दौरान दो तीन लात बेटी के पेट व छाती में लगी। तीन दिन के बाद बेटी का पेट सूज गया। 22 जुलाई को बच्ची को दवाई दिलवाई। जब उसे आराम नहीं मिला, तो वे उसे लेकर सिविल अस्पताल जगाधरी गई। जहां से डाक्टरों ने बेटी को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : करेहड़ा खुर्द निवासी रविचंद पेंट का कार्य करता है। घर के पास ही उन्होंने दुकान कर रखी है। इस दुकान के सामने अक्सर काला, बबला व राजा बैठे रहते हैं और ऊंची-ऊंची आवाज में गालियां देते हैं। जिस पर रविचंद ने उन्हें दुकान के आगे बैठने से रोक दिया। आरोप है कि इस वजह से आरोपित उससे रंजिश रखने लगे।

दो दिन पहले रविचंद अपने भाई बाबू के साथ बाइक पर जा रहा था। जब वह वाल्मीकि धर्मशाला के सामने पहुंचा, तो आरोपित काला, बबला ने उसे रोक लिया। उस पर डंडों से हमला बोल दिया। राहगीरों की मदद से किसी तरह से वह बचकर वहां से निकले। आरोप है कि बाद में जब वह घर लौट रहा था। तब काला, बबला व राजा ने फिर से उन पर हमला बोल दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। बाद में जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। मामले में रविचंद की पत्नी सीमा ने पुलिस को शिकायत दी। सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।


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