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सुप्रीम कोर्ट ने INI-CET 2021 परीक्षा को एक महीने तक टालने के दिए आदेश, छात्रों ने 16 जून को एग्जाम कराने किया था विरोध

छात्रों के विरोध के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि शुक्रवार10 जून 2021 INI-CET 2021 परीक्षा पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 16 जून को प्रस्तावित परीक्षा INI CET को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 01:57 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 02:03 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने INI-CET 2021 परीक्षा को एक महीने तक टालने के दिए आदेश, छात्रों ने 16 जून को एग्जाम कराने किया था विरोध
ऑल इंडिया इंस्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंस (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS PG Exam 2021),

छात्रों के विरोध के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि शुक्रवार, 10 जून, 2021 INI-CET 2021 परीक्षा पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्ट्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंस (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS PG Exam 2021), नई दिल्ली की ओर से 16 जून को प्रस्तावित परीक्षा नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (Institute of National Importance Combined Entrance Test, INI CET को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। इस संबंध में एएनआई ने एक ट्वीट भी किया है। इसके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने COVID19 की स्थिति को देखते हुए 16 जून को AIIMS, JIPMER, PGIMER और NIMHANS में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली INI-CET 2021 परीक्षा को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है।

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न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि, परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कई उम्मीदवार कोविड ड्यूटी में हैं और दूरदराज के इलाकों में हैं। ऐसे में हमारी राय है कि 16 जून की तारीख सही नहीं है। इसलिए हम परीक्षा को एक महीने के लिए स्थगित करने का निर्देश देते हैं, यह कहने की जरूरत नहीं है कि एक महीने के बाद परीक्षा कभी भी आयोजित हो सकती है।

बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालातों को देखते हुए छात्रों ने परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि फिलहाल आयोजित करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से अपील की थी। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है।


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