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School Fee Waiver 2020-21: स्कूल फीस में 25 फीसदी और अन्य शुल्क में 100 फीसदी कटौती की घोषणा इस राज्य की सरकार ने की

School Fee Waiver 2020-21 राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों को ‘को-कैरिकुलर एक्टिविटीज’ के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेने के निर्देश दिये हैं। सरकार द्वारा यह निर्णय निजी स्कूलों और पैरेंट्स एसोशिएसनों की हुई कई बैठकों के बाद लिया गया है।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 10:35 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 10:43 AM (IST)
School Fee Waiver 2020-21: स्कूल फीस में 25 फीसदी और अन्य शुल्क में 100 फीसदी कटौती की घोषणा इस राज्य की सरकार ने की
सभी बोर्ड के निजी स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोत्तरी नही कर सकेंगे।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। School Fee Waiver 2020-21: कोविड-19 महामारी के दौर में शैक्षणिक, आर्थिक समेत बाधित हुई सभी गतिविधियों को देखते हुए बच्चों की स्कूल फीस में कटौती करने की घोषणा गुजरात सरकार ने की। राज्य सरकार ने बुधवार, 30 सितंबर 2020 को घोषणा की कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान राज्य में स्थिति सभी बोर्ड के निजी स्कूलों में फीस में 25 फीसदी की कटौती की जा रही है। साथ ही, सरकार द्वारा इन स्कूलों को ‘को-कैरिकुलर एक्टिविटीज’ के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेने के निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय निजी स्कूलों और पैरेंट्स एसोशिएसनों की हुई कई बैठकों के बाद लिया गया है।

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गुजरात राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गयी कि राज्य में स्थित सभी बोर्ड के निजी स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोत्तरी नही कर सकेंगे। जिन पैंरेट्स ने फीस जमा कर दी होगी उन्हें स्कूल द्वारा फीस वापस किया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा फीस को लेकर जारी यह निर्णय तभी लागू होगा जबकि पैरेंट्स 31 अक्टूबर 2020 तक पूरे सत्र की फीस का 50 फीसदी जमा कराते हैं।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय के 18 सितंबर को दिये गये आदेश के बाद आयोजित की गयी कैबिनेट बैठक में लिया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के दौर में राज्य सरकार ही फीस के बारे में कोई निर्णय ले सकती है। गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री भुपेंद्रसिंह के अनुसार इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा स्कूलों के प्रबंधकों और पैरेंट्स के साथ कई बैठकें की गयीं, जिसमें 25 फीसदी फीस कटौती पर सहमति बनी।

गुजरात सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों की फीस को लेकर लिये गये निर्णय सभी बोर्ड से सम्बन्ध विद्यालयों पर लागू होंगे। इनमें सीबीएस, आईसीएसई, आईएससी, आईबी, आईजीसीएसई और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी।


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