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School Fee: शिक्षण शुल्क में 26 फीसदी तक कटौती की घोषणा, शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही होंगे लागू, कोरोना महामारी में राहत

School Fee गुजरात राज्य द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षण शुल्क में 25 फीसदी और अन्य शुल्क में 100 फीसदी कटौती की घोषणा के बाद अब ओडिशा राज्य सरकार ने भी ट्यूशन फीस में 26 फीसदी तक घटाने के निर्देश सभी स्कूलों को जारी किये हैं।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 03:50 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 07:33 AM (IST)
School Fee: शिक्षण शुल्क में 26 फीसदी तक कटौती की घोषणा, शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही होंगे लागू, कोरोना महामारी में राहत
शिक्षा विभाग ने महामारी की अवधि के लिए ऑप्शनल फीस को न लेने के निर्देश दिये हैं।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। School Fee: कोराना महामारी के बीच बाधित हुई शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों के चलते जनता को स्कूल फीस में राहत देने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं। गुजरात राज्य द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षण शुल्क में 25 फीसदी और अन्य शुल्क में 100 फीसदी कटौती की घोषणा के बाद अब ओडिशा राज्य सरकार ने भी ट्यूशन फीस में 26 फीसदी तक घटाने के निर्देश सभी ऐडेड, नॉन-ऐडेड और निजी स्कूलों को जारी किये हैं।

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ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा पैरेंट्स एसोशिएशन की एक याचिका पर दिये गये निर्देशों के पालन में ओडिशा राज्य सरकार के स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मंगलवार, 19 जनवरी 2021 को राज्य के सभी स्कूलों के फीस में कटौती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। विभाग की अधिसूचना के अनुसार जिन स्कूलों में वार्षिक शिक्षण शुल्क 6,001 से 12,000 रुपये तक हैं, वहां इसमें 7.5 फीसदी की कटौती वर्ष 2020-21 के दौरान की जाएगी। वहीं, 12,001 से 24,000 रुपये तक शिक्षण शुल्क में 12 फीसदी तक कटौती की जाएगी। हालांकि, विभाग द्वारा 6,000 रुपये तक के ट्यूशन फीस में कोई भी कटौती नहीं की है।

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दूसरी तरफ, 24,001 से 48,000 रुपये तक के ट्यूशन फीस में 15 फीसदी, 48,001 से 72,000 रुपये के ट्यूशन फीस में 20 फीसदी और 72,001 से 1,00,000 रुपये ट्यूशन फीस में 25 फीसदी घटाने निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों या कक्षाओं के लिए 1,00,001 रुपये या अधिक का ट्यूशन फीस लिया जाता है, उन्हें अब इसमें 26 फीसदी की कटौती करनी होगी।

इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने महामारी की अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा लिये जाने वाले ऑप्शनल फीस को न लेने के निर्देश दिये हैं। इनमें एक्टिविटी फीस, लांड्री फीस, एक्टर्नल एग्जाम फीस, यूनिफॉर्म फीस, कन्वेन्स फीस, एजुकेशन ट्रिप, रि-ऐडमिशन फीस, डेवेलपमेंट फीस और एन्नुअल फीस शामिल हैं।

हालांकि, विभाग के नोटिस के अनुसार स्कूलों द्वारा लिये जाने वाले हॉस्टल फीस में 30 फीसदी की कटौती की घोषणा की गयी है। वहीं, स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस और फूड चार्जेस पहले के समान ही ले सकते हैं और इनमें कोई कटौती नहीं की गयी है।


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