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NEET परीक्षा में 50 % OBC आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में पचास फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले पर दायर हुई याचिका के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Thu, 11 Jun 2020 02:37 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jun 2020 02:37 PM (IST)
NEET परीक्षा में 50 % OBC आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
NEET परीक्षा में 50 % OBC आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में पचास फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले पर दायर हुई याचिका के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की इस याचिका की सुनवाई करने से मना कर दिया है। इसके साथ हीं कोर्ट ने आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं हैं।

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दरअसल राज्य में कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा के तहत मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी छात्रों को 50 फीसद आरक्षण देने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी याचिका को खारिज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप तमिलनाडु के लोगों की हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इसे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेज रहे हैं।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राव ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लें और हाईकोर्ट में दाखिल करें। हालांकि, इस दौरान टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें खुशी है कि एक मसले पर सभी राजनीतिक दल एक साथ आएं हैं, लेकिन हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे। लेकिन हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं और आपको सुनवाई का मौका हाई कोर्ट के सामने दे रहे हैं।


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