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CBSE Compartment Exam 2020: कंपार्टमेंट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश, अगली सुनवाई 10 सितंबर को

CBSE Compartment Exam 2020 अधिवक्ता रूपेश कुमार ने कहा कि कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर अंत तक आयोजित होने की संभावना है और सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Fri, 04 Sep 2020 01:44 PM (IST)Updated: Fri, 04 Sep 2020 02:01 PM (IST)
CBSE Compartment Exam 2020: कंपार्टमेंट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश, अगली सुनवाई 10 सितंबर को
CBSE Compartment Exam 2020: कंपार्टमेंट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश, अगली सुनवाई 10 सितंबर को

नई दिल्ली, जेएनएन। CBSE Compartment Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई कक्षा 10 और 12 की कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने की मांग लेकर छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अनिका सामवेदी के नेतृत्व में छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सीबीएसई को 7 सितंबर, 2020 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2020 को निर्धारित की गई है।

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वहीं, सीबीएसई के लिए अपील करते हुए, अधिवक्ता रूपेश कुमार ने कहा कि कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर अंत तक आयोजित होने की संभावना है और इसके लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। रूपेश कुमार ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि बोर्ड द्वारा इस बार 1278 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि, पिछले वर्ष इसके लिए 575 केंद्र बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक कक्ष में केवल 12 छात्रों के बैठने की व्यवस्था करेगा। वहीं, कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख से पहले हलफनामे पर इसे लगाए।

बता दें कि सीबीएसई कक्षा 10 की कम्पार्टमेंट परीक्षा में लगभग डेढ़ लाख छात्र और कक्षा 12 की कम्पार्टमेंट परीक्षा में 87 हजार छात्र शामिल होंगे। पूर्व में छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने के लिए सीबीएसई के समक्ष एक याचिका दायर की थी, लेकिन इसे 6 अगस्त, 2020 को खारिज कर दिया गया था। 6 अगस्त के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।


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