SC Decision on NLAT 2020: सुप्रीम कोर्ट ने NLAT की अधिसूचना को किया रद्द, CLAT के आधार पर होगा प्रवेश
SC Decision on NLAT 2020 सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरु द्वारा पांच वर्षीय बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित एक अलग प्रवेश परीक्षा (NLAT) की अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
SC Decision on NLAT 2020: सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु द्वारा पांच वर्षीय बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित एक अलग प्रवेश परीक्षा (NLAT) की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2020) के परिणामों के आधार पर प्रवेश देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनएलएसआईयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वेंकट राव और एक अन्य व्यक्ति राकेश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
एनएलएसआईयू में प्रवेश के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स, जो एनएलएटी 2020 में शामिल हुए हैं, उन्हें अब सीएलएटी 2020 (CLAT 2020) परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। यह 28 सितंबर, 2020 को आयोजित की जाने वाली है। यह परीक्षा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एनएलएसआईयू को अलग से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि न तो परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे और न ही अगले आदेश तक इस परीक्षा के आधार पर कोई प्रवेश होगा। याचिकाकर्ताओं के लिए फैसले की वकालत करते हुए वकील नायर ने कहा कि यह 77,000 छात्रों की जीत है, जिन्हें सीएलएटी के लिए उपस्थित होना है।
गौरतलब है कि एनएलएसआईयू ने 4 सितंबर को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अलावा नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। यूनिवर्सिटी के अनुसार, संयुक्त प्रवेश परीक्षा को बार-बार स्थगित करने के कारण उसके शैक्षणिक सत्र में देरी हो रही थी। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।