NEET PG 2021: नीट परीक्षा स्थगित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, पढ़ें डिटेल
NEET PG 2021 न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक्सपर्ट्स की राय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के विवेक के आधार पर लिया गया फैसला है जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता।
NEET PG 2021: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2021 (NEET PG 2021) को स्थगित करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र और विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया गया फैसला सही है और इसे बदला नहीं जा सकता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक्सपर्ट्स की राय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के विवेक के आधार पर लिया गया फैसला है, जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता।
ये था पूरा मामला
बता दें कि नीट पीजी का आयोजन 18 अप्रैल, 2021 को किया जाना था। लेकिन, देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। यह घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने 15 अप्रैल को की थी। इसके बाद, मई की शुरुआत में केंद्र सरकार ने नीट पीजी परीक्षा को 31 अगस्त तक टालने की घोषणा की थी। केंद्र और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का मानना था कि वर्तमान समय परीक्षा के आयोजन के लिए अनुकूल नहीं है।
वहीं, 8 मई को जीबी कुलकर्णी लीगल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता डॉ विनोद कुलकर्णी ने सरकार द्वारा परीक्षा स्थगित करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा था कि परीक्षा स्थगित होने से पीजी की पढ़ाई करने के इच्छुक डॉक्टर तनाव और चिंता में हैं। उन्होंने दावा किया था कि जब कोविड के दौर में अन्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं तो नीट परीक्षा को स्थगित करने का कोई मतलब नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट से परीक्षा स्थगित करने के सरकार के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं, कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहां इस वर्ष NEET को रद्द किया गया है। यह केवल अप्रैल-2021 से बाद की अवधि के लिए टेस्ट स्थगित करने का मामला है।