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दिल्ली हाई कोर्ट से बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत, 30 अप्रैल तक निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 03:49 PM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 03:49 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट से बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत, 30 अप्रैल तक निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस
दिल्ली हाई कोर्ट से बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत, 30 अप्रैल तक निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए उन निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक को जारी रखा है जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर अंतरिम स्टे को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अपने अपनी सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगा दिया था।

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दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने निजी गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी। सिंगल बेंच के फैसले को डिविजन बेंच में चुनौती दी गई थी।

दरअसल निजी स्कूलों ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के वेतन पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक है इसलिए फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाए। सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी थी लेकिन अब डिविजन बेंच ने इस पर स्टे लगा दिया है। यानी अब 30 अप्रैल तक निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों से निर्धारित फीस से ज्यादा नहीं ले सकेंगे।

बता दें कि हाई कोर्ट ने फरवरी 2017 में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूल बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के नाम पर फीस बढ़ाने के लिए प्रबंधन समिति की बैठक करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था।

डीपीएस ने याचिका दायर कर कहा था कि वह अपने शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन लागू करना चाहते हैं। वहीं, दिल्ली सरकार ने इसके लिए प्रबंधन समिति की बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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