Move to Jagran APP

Delhi School News: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों को दिए निर्देश, गरीब बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराएं इंटरनेट पैक और गैजेट

Delhi School News दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 04:07 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 05:07 PM (IST)
Delhi School News: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों को दिए निर्देश, गरीब बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराएं इंटरनेट पैक और गैजेट
Delhi School News: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों को दिए निर्देश, गरीब बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराएं इंटरनेट पैक और गैजेट

Delhi School News: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को सभी निजी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन देने का आदेश दिया है। इससे कोई भी स्टूडेंट्स केवल बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से पढ़ने से वंचित न रह जाए। इसलिए ये जिम्मेदारी स्कूलों को उठानी होगी।

loksabha election banner

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि गैजेट और और इंटरनेट कनेक्शन पैक को ट्यूशन शुल्क के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। यह निजी विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों सरकारी विद्यालयों द्वारा ईडब्ल्यूएस छात्रों को नि: शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।

Court clarifies that the cost of such gadget - digital equipment as well as internet package - are not a part of tuition fee and have to be provided free of cost to the EWS/DG students by private unaided schools and Government schools. https://t.co/J4sjDG9XzY" rel="nofollow


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.