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शार्ट अटेंडेंस को लेकर CBSE का नया नियम, बिना दस्तावेज नहीं किया जाएगा विचार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education - CBSE) शार्ट अटेंडेंस को लेकर नया नियम लेकर आया है।

By Rajat SinghEdited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 12:32 PM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2019 01:06 PM (IST)
शार्ट अटेंडेंस को लेकर CBSE का नया नियम, बिना दस्तावेज नहीं किया जाएगा विचार
शार्ट अटेंडेंस को लेकर CBSE का नया नियम, बिना दस्तावेज नहीं किया जाएगा विचार

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education - CBSE) शार्ट अटेंडेंस को लेकर नया नियम लेकर आया है। अब छात्र अपना खराब अटेंडेंस को चेक कर सकते हैं। यह नियम कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों पर लागू होगा। अब छात्रों को अटेंडेंस में आने वाली विसंगतियों के लिए स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे छात्रों और सीबीएसई दोनों के लिए फायदा होगा। जहां छात्रों की परेशानी कम होगी और सीबीएसई भी ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटा सकेगी। इस नियम के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अटेंडेस भी तय किया गया है।

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सीबीएसई ने इन बातों का अवलोकन किया

1. सीबीएसई ने देखा है कि कुछ छात्रों ने सक्षम अधिकारियों से स्कूल में आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं।
2. कुछ स्कूल ऐसे हैं जो आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अनुसूची का पालन नहीं कर रहे थे।
3. सीबीएसई को शार्ट अटेंडेंस की सूचना नहीं दिया जा रहा है।
4. कुछ विद्यार्थी लगातार क्लास में शामिल नहीं हुए।

सीबीएसई ने स्कूल को दिए यह निर्देश

1.छात्रों के माता-पिता को नियमित कक्षाओं में भाग लेने के महत्व के बारे में शिक्षित करें।
2. शैक्षणिक सत्र के लिए अनिवार्य उपस्थिति नियमों के बारे में छात्रों को सूचित करें।
3. अगर छात्र ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए मेडिकल मांगा जाए।
4. शॉर्ट अटेंडेंस वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखें और उसके अनुसार छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दें।
5. अटेंडेंस की गिनती नए एकेडमिक सत्र यानी 1 जनवरी से गिना जाएगा।
6. कक्षा 10वीं और कक्षा12वीं के लिए शॉर्ट अटेंडेंस से जुड़ी जो आपत्तियां 7 जनवरी तक रीजनल बोर्ड में दर्ज कराई गई जाएंगी, वे ही बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है।
8.कक्षा 10 और कक्षा 12 के शैक्षणिक सत्रों के लिए 7 जनवरी के बाद को कोई शॉर्ट अटेंडेस के मामले स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
9. अनिवार्य दस्तावेज के बिना कोई भी मामला नहीं सुना जाएगा।

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