टैक्स रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन
यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब देरी न करें, क्योंकि शुक्रवार को रिटर्न भरने का अंतिम दिन है। इस साल इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। रिटर्न इनकम टैक्स कार्यालय जाकर या ऑनलाइन दोनों माध्यम से ही भरा जा सकता है।
नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब देरी न करें, क्योंकि शुक्रवार को रिटर्न भरने का अंतिम दिन है। इस साल इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। रिटर्न इनकम टैक्स कार्यालय जाकर या ऑनलाइन दोनों माध्यम से ही भरा जा सकता है।
..रिटर्न की जरूरत नहीं
सभी कटौतियों के बाद कर योग्य आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। आय में वेतन व बचत पर ब्याज के अलावा कोई अन्य आय शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, ब्याज से आमदनी 10,000 रुपये से कम और वेतन एक ही नियोक्ता से मिला होना चाहिए। रिफंड वापस लेने के लिए भी रिटर्न भरना पड़ेगा। रिफंड नहीं है तो भी रिटर्न ठीक रहेगा।
किनके लिए जरूरी है आज रिटर्न भरना
ऐसे लोग जिनका [कारोबार 60 लाख रुपए से कम बिक्री]या ऐसे प्रोफेशन जिसकी प्राप्ति 15 लाख रुपये से कम है या जिनका आमदनी का जरिया वेतन, ब्याज या किराया है, उनके लिए टैक्स भरने की आज अंतिम तिथि है।
इन बातों का रखे ध्यान
ऑफलाइन या ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें।
1. एजेंट से रिटर्न दाखिल करवाते वक्त एक बार फार्म को जरूर देखें और कोई गलती हो तो उसको ठीक करवाएं। एक बार फार्म जमा हो जाने के बाद उसमें पाई गई कोई भी चूक आपकी गलती मानी जाएगी।
2. फार्म पर पैन नंबर सही भरें। पैन नंबर गलत होने पर फार्म खारिज करने के साथ ही 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है।
3. फार्म में पुरानी जानकारी देने से बचें। पते के साथ ई-मेल एड्रेस सही ढंग से भरे।
4. नई कंपनी को ज्वाइन करने के बावजूद पुरानी कंपनी से भी फार्म 16 लेना न भूले। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पुरानी कंपनी से प्राप्त आय भी रिटर्न में भरनी जरूरी होती है।
5. अन्य स्रोत से
होने वाली आमदनी को भी इनकम टैक्स में दर्शाना जरूरी होता है। भले ही उस पर कोई टैक्स नहीं बनता हो।
6. बैंकों में जमा धन पर ब्याज के रूप में हुई आय पर कटे हुए टीडीएस के सर्टिफिकेट को रिटर्न के फार्म के साथ जरूर भरे।
7. होम लोन: पोजीशन लेने के बाद पांच वर्ष के भीतर घर बेच देने पर होम लोन पर मिलने वाली आयकर छूट समाप्त हो जाती है।
8. ई-फाइलिंग करने के बाद जितनी जल्द हो सके अपनी एकनॉलेज रसीद आयकर विभाग को भेज दें। रसीद को प्राइवेट कोरियर कंपनी से भेजने से बचें।
9. कौन-सा फार्म किसके लिए हैं इसका विशेष ध्यान रखे। गलत फार्म पर रिटर्न न भरें।
10. नाबालिग बच्चे की आमदनी [बचत खाता या एफडी पर ब्याज इत्यादि] हो तो उसे अपनी आय में जोड़ें और उसमें से 1,500 रुपए तक की छूट क्लेम करें।
लागू दरों से करें कर देयता की गणना
कर योग्य आय पर लागू दरों से देय आयकर की गणना करनी चाहिए। इसमें से टीडीएस और एडवास टैक्स घटाकर रिफंड या फिर कर देयता की राशि निश्चित करें। यदि कर देयता बनती है, तो उसे जमा करें। टैक्स को आप चालान भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं।
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