स्पेक्ट्रम नीलामी की समय सीमा बढ़ाने को तैयार सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करने को तैयार है, बशर्ते दूरसंचार सचिव हलफनामा देकर कहें कि फैसले को लागू किया जाएगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करने को तैयार है, बशर्ते दूरसंचार सचिव हलफनामा देकर कहें कि फैसले को लागू किया जाएगा।
उल्लेखनीय है दूरसंचार मंत्रालय ने नीलामी शुरू करने के लिए 12 नवंबर तक का और प्रक्रिया और लाइसेंस आवंटित करने के लिए और 40 दिन का समय सर्वोच्च न्यायलय से मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा तय की थी।
न्यायाधीश जीएस सिंघवी और केएस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि सचिव रैंक से नीचे के अधिकारियों का हलफनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय करते हुए कहा कि उम्मीद है केंद्र सरकार आवेदन में दी गई समयसीमा पर कायम रहेगी।
उल्लेखनीय है कि सात अगस्त को 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने की मोहलत मांगने का निर्णय लिया था। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह [ईजीओएम] ने एक बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया था।
स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी ने सरकार को जो कार्यक्रम सौंपा था, उसके मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह से ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
बैठक के बाद संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया था कि एजेंसी ने नीलामी का शेड्यूल सरकार को सौंप दिया है। अब सरकार शीर्ष अदालत के समक्ष सभी तथ्य रखेगी और नीलामी की अंतिम तारीख बढ़ाने की अपील करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस साल 31 अगस्त तक स्पेक्ट्रम की नीलामी का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत द्वारा 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद करने के बाद खाली हुए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी है। जिन कंपनियों के लाइसेंस रद हुए थे, उनकी वैधता अवधि कोर्ट ने सात सितंबर तक बढ़ा दी थी।
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