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High Court: सड़क चौड़ीकरण में बाधक शाही मस्जिद सैदाबाद को हटाने के खिलाफ याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर स्थित शाही मस्जिद सैदाबाद सड़क चौड़ीकरण में बाधक होने से हटाने के मामले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। आजादी के पहले से मस्जिद होने की रिपोर्ट को डाटा बेस न होकर बयान आधारित होने के कारण स्वीकार करने से मना कर दिया

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 18 Aug 2022 07:30 PM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2022 07:30 PM (IST)
High Court: सड़क चौड़ीकरण में बाधक शाही मस्जिद सैदाबाद को हटाने के खिलाफ याचिका खारिज
सैदाबाद फोर लेन सड़क चौड़ीकरण में बाधक होने से हटाने के मामले में हस्तक्षेप से हाई कोर्ट का इन्कार

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हंडिया राजमार्ग की सरकारी जमीन पर स्थित शाही मस्जिद सैदाबाद फोर लेन सड़क चौड़ीकरण में बाधक होने से हटाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। आजादी के पहले से मस्जिद होने की रिपोर्ट को डाटा बेस न होकर बयान आधारित होने के कारण स्वीकार करने से मना कर दिया और याचिका खारिज करते हुए याची को सिविल अदालत में अपना दावा दाखिल करने की छूट दी है और सिविल कोर्ट को स्वतंत्र रूप से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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कमेटी को सिविल दावा करने और कोर्ट को स्वतंत्र रूप से तय करने का निर्देश

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद की याचिका पर दिया है। बताते हैं कि सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रयागराज से हंडिया तक के मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। शाही मस्जिद सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी हुई है। जो अवैध है। कोर्ट के इस आदेश से राजमार्ग चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है।

अश्लील हरकत के आरोप में सजा

प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इरशाद अनवर निवासी पुराना कुंडाको अश्लील हरकत के आरोप में दोषी पाने पर एक माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा के अनुसार 19 मार्च 2014 को सुबह नौ बजे उसके पड़ोस का इंतजार अनवर उसके घर में घुस गया और उसकी नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर वह दौड़ी तो आरोपित भाग गया।राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की।


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