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राष्ट्रीय लोक अदालत में 47058 वादों का किया गया निस्तारण

प्रतिकर जुर्माना के रूप में कुल 18.53 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Aug 2022 02:44 AM (IST)Updated: Sun, 14 Aug 2022 02:44 AM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में 47058 वादों का किया गया निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में 47058 वादों का किया गया निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में 47058 वादों का किया गया निस्तारण

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देवरिया: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 47058 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश यादव, नोडल अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इशरत परवीन फारुकी ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान कुल 47058 मामलों का निस्तारण किया गया। प्रतिकर, जुर्माना के रूप में कुल 18.53 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया।

25 वर्ष बाद लोक अदालत में भाइयों के बीच हुआ समझौता

देवरिया: मामूली विवाद में 25 वर्ष से कचहरी के चक्कर काट रहे भाइयों के आंसू अदालत में उस समय छलक पड़ा, जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे ने सुनवाई के दौरान विवाद का कारण पूछ दिया। पक्षकारों ने बताया कि विवाद का हल हो चुका है। फिर जज ने पूछा कि मुकदमा क्यों लड़ रहे हैं? जज के प्रयास से पक्षकार तत्काल मुकदमा सुलह के आधार पर निस्तारण करने की गुहार लगाई। अदालत ने 25 वर्ष से चल रहे मुकदमे को समझौते के आधार पर तत्काल फैसला सुना दिया।

गौरीबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम धतूरा खास के रहने वाले सुरेश यादव, राजेंद्र यादव व मनोज यादव सगे भाई हैं। पिता की मृत्यु के बाद से ट्रैक्टर के लोन के बंटवारे को लेकर 21 नवंबर 1996 में मामूली विवाद हो गया। सुरेश की तहरीर पर राजेंद्र व मनोज के विरुद्ध इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। राजेंद्र यादव की उम्र 65 वर्ष से ऊपर हो जाने के कारण मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई कि कचहरी दौड़ते दौड़ते थक गया हूं। अब मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाइयों को तलब कर पूरे प्रकरण को जाना और सुलह-समझौते के आधार पर फैसला दे दिया।


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