बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश हो चुका है। इस बजट से निवेशकों को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि यह एक मिला-जुला बजट था जिसमें निवेशकों को कुछ मामलों में राहत दी गयी तो वहीं कुछ मामलों में उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ा दी गयी। आइए जानते हैं निवेशकों को राहत मिली या दर्द।

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निवेशकों के लिए राहत

इस बजट में निवेश से जुड़ी कुछ राहतें प्रदान की गयी हैं। जिसमें से प्रमुख है ई-गोल्ड रिसीप्ट कंवर्जन इस निवेश पर मिलने वाले कैपिटल गेन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए टीडीएस को 20 फीसदी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम पर 7.5% की ब्याज दर की घोषणा की गयी है।

निवेशकों के सामने मुश्किलें

प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले निवेशकों को मुश्किलें हो सकती हैं। घर खरीदने पर कैपिटल गेन छूट को 10 करोड़ रुपये तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में ली गयी पॉलिसी के प्रीमियम 5 लाख से अधिक होने पर इससे प्राप्त होने वाली इनकम पर भी टैक्स लगेगा।

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लेखक- सत्यम सिंह

 

Edited By: Siddharth Priyadarshi