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Maharashtra: पुणे में मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ कैश जब्त, नाइजीरियाई नागरिक सहित तीन गिरफ्तार

Arrested In Pune पुणे में पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस ने बुधवार को एक बायोटेक कंपनी को सील कर दिया है। इस कंपनी में मेफेड्रोन दवा बनाने और बेचने का काम चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 06:06 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 06:06 PM (IST)
Maharashtra: पुणे में मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ कैश जब्त, नाइजीरियाई नागरिक सहित तीन गिरफ्तार
पुणे में मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ कैश जब्त।

पुणे, एएनआइ। Maharashtra: Arrested In Pune: महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस ने बुधवार को एक बायोटेक कंपनी को सील कर दिया है। इस कंपनी में मेफेड्रोन दवा बनाने और बेचने का काम चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ रुपये कैश जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपितों से सख्ती से पूछताछ की है। बताया जाता है कि पूछताछ के दौरान अहम खुलासा हुआ है, मगर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है है। 

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इधर, मुंबई पुलिस ने एक शख्स को 15 लाख रुपये की लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने खुद को आइपीएस अधिकारी बताकर गुजरात के एक व्यवसायी से 15 लाख रुपये लूट लिए। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित की पहचान एसएस शर्मा के रूप में हुई है। व्यवसायी द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, आरोपित ने उन्हें एक आइपीएस अधिकारी के रूप में अपना परिचय देते हुए, उनसे मुंबई पोर्ट से अपने आयातित कपड़े के माल को प्राप्त करने का अनुरोध किया था। शिकायतकर्ता उसके कहने पर वहां पहुंचा और आरोपित से मिला। इसके बाद आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और कथित रूप से अपहरण कर उसे सूरत ले गया।

इसके बाद आरोपित ने व्यवसायी से महंगी स्मार्टवॉच और स्मार्टफोन के अलावा 15 लाख रुपये वसूल कर उसे छोड़ दिया। इसके बाद व्यवसायी ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई और आरोपित को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के साथ आइपीसी की धारा 364 (ए), 342, 386, 170, 323, 504, 120 (बी) और 34 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपित को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे रिमांड पर भेज दिया गया था।


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