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    Maharashtra News: पति और ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने खुदकुशी, पति समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज

    By Aditi ChoudharyEdited By:
    Updated: Wed, 14 Sep 2022 09:16 AM (IST)

    Maharashtra News मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। पिता ने बताया कि बेटी के ससुराल वाले उसे मानसिक और शारिरीक रुप से प्रताड़ित करते थे। पति के घरवालों को महिला के चरित्र पर भी संदेह था।

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    मानसिक और शारिरीक प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने खुदकुशी, पति समेत आठ लोगों पर मामला दर्ज

    मुंबई, जागरण डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला ने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने महिला के कपड़ों से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसके आधार पर पति समेत आठ लोगों को खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि, सुसाइड नोट में महिला के आरोपों को लेकर पुलिस ने खुलासा नहीं किया है।

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    फंदे से झूलकर महिला ने की आत्महत्या

    बता दें कि दो दिन पहले 11 सितंबर को ठाणे जिले के डोंबिवली में दो दिन पहले 38 वर्षीय महिला ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया कि महिला मूल रूप से उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली थी। साल 2004 में मृतका की शादी डोंबिवली निवासी दिनेश श्रीराम पाटिल नाम के एक व्यक्ति से हुई थी।

    ससुराल वाले को चरित्र पर था शक

    मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने पुलिस में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मृतका के पिता का आरोप है कि बेटी के ससुराल वाले उसे मानसिक और शारिरीक रुप से प्रताड़ित करते थे। पति के घरवालों को महिला के चरित्र पर भी संदेह था। इन सब से परेशान होकर महिला ने मौत को गले लगा लिया।

    मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि महिला के कपड़ों से एक सुसाइड नोट मिला, जिसके आधार पर परिवार के आठ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    ससुराल वालों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

    कल्याण संभाग के डोंबिवली के मनपाड़ा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतका के बुजुर्ग पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल के आठ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 498A (एक महिला के साथ पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और अन्य मामलों के तहत मामला दर्ज किया है।

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