दुष्कर्म पीड़िता ने बांबे हाई कोर्ट से मांगी गर्भपात की इजाजत
Bombay High Court. बांबे हाई कोर्ट की अनुमति से 20 हफ्ते तक का गर्भ गिराया जा सकता है।
मुंबई, प्रेट्र। दुष्कर्म की शिकार चौदह साल की एक लड़की ने गर्भपात कराने के लिए बांबे हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है। पीड़िता को 22 हफ्ते का गर्भ है। कानूनन हाई कोर्ट की अनुमति से 20 हफ्ते तक का गर्भ गिराया जा सकता है।
जस्टिस भारती डांगरे की अवकाश पीठ ने सरकारी जेजे अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि टीम यह पता लगाकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपे कि क्या पीड़िता का गर्भ गिरना संभव है और इसकी इजाजत दी जा सकती है।
अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति देने से पहले उसकी मेडिकल जांच जरूरी है। अदालत ने 28 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई पर अस्पताल से रिपोर्ट देने को कहा है।
याचिका के मुताबिक, लड़की ने पहली दिसंबर को उपनगरीय मानखुर्द पुलिस थाने में अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी और पॉस्को एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।