सोहराबुद्दीन केस में सीबीआइ कोर्ट 21 सुनाएगा फैसला
Sohrabuddin and Prajapati case. सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआइ ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था।
By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 05:33 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 05:33 PM (IST)
मुंबई, प्रेट्र। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में विशेष सीबीआइ अदालत 21 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। इस मामले में 22 आरोपी हैं, जिनमें ज्यादेतर गुजरात और राजस्थान के पुलिसकर्मी हैं।
विशेष सीबीआइ जज एस जे शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि वह 21 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। जज ने कहा कि उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए 14 दिनों की जरूरत है। अगर वह 21 तक अपना काम पूरा नहीं कर सके तो 24 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने 21 दिसंबर तक काम पूरा कर लेने का भरोसा भी जताया है।
कथित फर्जी मुठभेड़ के इस मामले में सीबीआइ ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन इसमें से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री) और सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत 16 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। गुजरात पुलिस ने शेख को 2005 और प्रजापति को 2006 में मुठभेड़ में मार गिराया था।
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