बॉम्बे हाई कोर्ट में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर FIR पर रोक
FIR against Arnab Goswami रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर एफआइआर पर बॉम्बे हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है।
मुंबई, एएनआइ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस द़वारा ये एफआइआर पालघर में हुए मॉब लिंचिंग मामले में कथित तौर पर साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप में दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर को रद कराने के लिए रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से अपने परिवार व चैनल के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ पुलिस को कोई नई एफआइआर दर्ज न करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। इस मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में दो मई को दर्ज कराई गई एफआइआर पर आगे किसी तरह की जांच से मुंबई पुलिस को रोकने का आग्रह किया था। यह रिपोर्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई थी।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई पुलिस उपायुक्त ने कोर्ट के समक्ष इस बात का खुलासा किया था कि अर्नब गोस्वामी अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए पुलिस को धौंस दिखा रहे थे ले। वे अपने कार्यक्रमों के जरिए पुलिस पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे। ज्ञात हो कि पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में एक टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अर्नब ने टिप्पणी की थी। बहस के दौरान अर्नब गोस्वामी ने पूछा था कि इस हत्याकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी क्यों चुप हैं। इस बात से नाराज कांग्रेसियों ने अर्नब के खिलाफ देश भर में सौ से अधिक एफआइआर दर्ज करा दी थीं।
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