Malegaon blast case: मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा को इस सप्ताह पेशी से मिली छूट
Malegaon blast case राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को अदालत में पेश होने से छूट दे दी है।
ठाकुर के वकील की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि चालू संसद सत्र के दौरान बतौर सांसद उनकी मौजूदगी जरूरी है। पार्टी ने व्हिप भी जारी किया है। पेशी से स्थायी छूट के लिए ठाकुर ने गुरुवार को कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इसके लिए उन्होंने संसद सत्र, खराब सेहत व मुंबई के करीब भवन न होने की दलीलें दी थीं। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इन आधारों पर पेशी से स्थायी छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि, उसने ठाकुर को गुरुवार को पेशी से छूट देते हुए कहा था कि शुक्रवार को वह इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार कर सकती है। उल्लेखनीय है कि तीन जून को कोर्ट ने ठाकुर समेत सभी आरोपितों को सप्ताह में कम से कम एक बार कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।
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