Sheena Bora Murder case: सीबीआइ कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज
Sheena Bora Murder case शीना बोरा मामले में सीबीआइ अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिक खारिज कर दी है अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए ये याचिका दायर की गई थी।
मुंबई, एएनआइ। Sheena Bora Murder case मुंबई की विशेष सीबीआइ अदालत ने शीना बोरा (Sheena Bora case) मामले में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिक खारिज कर दी है। इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) ने अपनी बिगड़ती सेहत की वजह से जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से अब तक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है।
पहले भी हुआ था जमानत अर्जी का विरोध
चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपित इंद्राणी मुखर्जी द्वारा दाखिल की गयी जमानत अर्जी का पहले भी सीबीआइ ने विरोध किया था। तब इंद्राणी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए चौथी बार जमानत की मांग की थी। अदालत का कहना था कि ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है जिससे ये साबित हो की इंद्राणी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। 18 नवंबर को जब अदालत ने अर्जी खारिज की थी, तब भी यही कहा था कि इंद्राणी की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई अंदर नहीं दिख रहा है।
ज्ञात हो कि पिछले वर्ष सितंबर माह में जेजे हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इंद्राणी की जमानत अर्जी को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसके बाद अब तक उसकेस्वास्थ्य को लेकर कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है। इंद्राणी का कहना था कि , 'भले ही मैं घूम फिर रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्वस्थ हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। यह मामला लंबा समय तक चल सकता है और अभी महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि मैं मर जाऊं।
आरोप है कि आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना की मदद से अप्रैल 2012 में शीना बोरा (24) की हत्या कर दी थी। बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब अगस्त 2015 में राय नामक शख्स को बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
शिवसेना ने निभाया वादा, 10 रुपये में बीएमसी कर्मचारियों को मिलेगा खाना