Mumbai Coronavirus News: मुंबई में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का आदेश
Mumbai Coronavirus News कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है यह आदेश 15 जुलाई तक के लिए लागू किया गया है।
मुंबई, एएनआइ। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में बुधवार से धारा 144 लागू कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान किसी भी स्थान पर लोगों के एकत्रित होने पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है। पुलिस ने लोगों को आवश्यक काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। यह आदेश 15 जुलाई तक के लिए लागू कर दिया गया है।
30 जून, 2020 से लागू किए गए इस आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थानों पर लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कंटेंनमेंट जोन में ये आदेश पूरे 24 घंटे लागू रहेगा जबकि शहर में रात 9 बजे से 5 बजे तक इसमें छूट दी गई है।
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सार्वजनिक या निजी स्थानों पर लोगों के एकत्रित होने से कोरोना वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाती है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,74,761 तक पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा मामले मुंबई से ही सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के 4878 नए मामले सामने आए हैं और 245 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में 75,979 मरीज सक्रिय है जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं।
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