सैफ अली खान पर हमला मामले में मुंबई की कोर्ट सख्त, आरोपी की दलील खारिज
मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान पर हमला और चोरी के प्रयास के आरोपी शरीफुल इस्लाम की गुनाह कबूल करने की याचिका खारिज कर दी है।

अभिनेता सैफ अली खान।
HighLights
मुंबई कोर्ट ने सैफ अली खान हमला मामले में आरोपी की याचिका खारिज की।
शरीफुल इस्लाम ने गुनाह कबूल कर सजा में नरमी की गुहार लगाई थी।
अब आरोपी पर सशस्त्र डकैती और लूटपाट का नियमित ट्रायल चलेगा।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर चोरी की कोशिश और उन पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम (31) का गुनाह कबूल करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
अदालत ने आरोपी की उस याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही अब आरोपी पर सशस्त्र डकैती और लूटपाट के गंभीर आरोपों के तहत नियमित ट्रायल चलने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत ने आरोपी से क्या कहा?
मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को साफ तौर पर सूचित किया कि यदि वह चाहे तो सरकार के खर्च पर अपना वकील कर सकता है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान तीन वकील आरोपी की तरफ से पेश हुए थे, लेकिन आरोपी ने अदालत को बताया कि उन वकीलों को उसने खुद नहीं हायर किया है। न्यायिक रिकॉर्ड से पता चला है कि 'लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम' का एक वकील पहले से ही किसी अन्य अदालत में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है।
अब समझिए क्या है पूरा मामला?
बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम आरोपी इस्लाम द्वारा 28 अगस्त को अदालत में दिए गए उस आवेदन के बाद सामने आया है, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सजा में रियायत मांगी थी।
