पुणे पुलिस ने जाट पंचायत के पांच सदस्यों के खिलाफ दर्ज की एफआइआर, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र में पुणे की दत्तावाड़ी पुलिस ने एक जाट पंचायत के पांच सदस्यों के खिलाफ अंतरजातीय विवाह को लेकर एक परिवार का कथित रूप से बहिष्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। ये मामला पुलिस ने वीरशैव लिंगायत गवली समाज की जाट पंचायत के खिलाफ दर्ज किया है।
पुणे, एएनआइ। अंतरजातीय विवाह (Interracial Marriage) को लेकर एक परिवार का कथित रूप से बहिष्कार करने के आरोप में पुणे की दत्तावाड़ी पुलिस (Dattawadi Police) ने एक जाट पंचायत (Jat Panchayat) के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बीते माह एक विवाह समारोह के दौरान अपने ही समुदाय के एक परिवार का कथित रूप से सामाजिक बहिष्कार करने के आरोप में पुणे पुलिस (Pune Police)ने वीरशैव लिंगायत गवली समाज' की जाट पंचायत के पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इस मामले में गवलीवाडा खडकी के रहने वाले रामचंद्र भाऊसाहेब पंगुडवाले (69) ने सोमवार को दत्तावाड़ी थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने अर्जुन रामचंद्र जानगवली, हरिभाऊ हिरणवाले, चंद्रकांत उर्फ बालु औरंगे और दो अन्य लोगों समेत पांच लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से लोगों का संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
दर्ज की गई एफआइआर के अनुसार 27 नवंगर को लिंगायत गवली समुदाय के संजय नायकू ने अपने पुत्र की सगाई का कार्यक्रम अरणेश्वर गवलीवाड़ा में किया था। इसमें पंगुडवाले परिवार भी आमंत्रित था। जब पंगुडवाले, उनकी पत्नी और बेटा इस आयोजन में पहुंचे तो आरोपी व्यक्तियों ने इस पर आपत्ति जाहिर की।
आरोपियों ने सगाई समारोह के दौरान परिवार का "सामाजिक बहिष्कार" करते हुए उनका अपमान किया। जिससे उन्हें कार्यक्रम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ बोलने वाली महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता नंदिनी जाधव बोली, "इस संबंध में पंगुडवाले ने दत्तावाड़ी पुलिस स्टेशन में 4 दिसंबर को एक शिकायत के लिए आवेदन दिया था। लेकिन पुलिस ने इस संबंधमें तत्काल कार्रवाई नहीं की।"