Maharashtra: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में सुनवाई 8 जून तक स्थगित
अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर कथित भ्रष्टाचार मामले को लेकर सीबीआई (CBI) की प्राथमिकी (FIR) को चुनौती देने वाली याचिका अगली 8 जून (8th June ) तक के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने स्थगित कर दी है।
मुंबई, एएनआइ। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई (CBI) की प्राथमिकी के दो पैराग्राफ को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका को 8 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को हाइकोर्ट में अगली सुनवाई तक कार्रवाई (राज्य सरकार से दस्तावेजों की मांग) नहीं करने के लिए भी कहा है।
गौरतलब है कि बीती 6 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया था। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को सीबीआई द्वारा किसी भी कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया था इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाए।
जानें क्या है मामला
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब डेढ़ माह पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को हर माह 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देशमुख इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं।