Maharashtra: शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी को मिली जमानत, लेकिन अभी रहेगा जेल में
Sheena Bora पीटर मुखर्जी उसकी पूर्व पत्नी इंद्राणी इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय पर इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है।
मुंबई, राज्य ब्यूरो। Sheena Bora: मुंबई के शीना बोरा हत्याकांड में वीरवार को पीटर मुखर्जी को उच्च न्यायालय से जमानत से मिल गई है, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश पर छह सप्ताह का स्थगन देते हुए सीबीआइ को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर प्रदान किया है।
22 अप्रैल, 2012 को हुए शीना वोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी को 19 नवंबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था। विशेष सीबीआइ अदालत इस मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय के जज एनडब्ल्यू सांबर ने यह कहते हुए पीटर की जमानत याचिका मंजूर कर ली कि उक्त हत्याकांड में प्रथम दृष्ट्या पीटर का सीधा हाथ होने के कोई सुबूत नजर नहीं आते।
उच्च न्यायालय के अनुसार, कॉल रिकॉर्ड से भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती। इस आधार पर पीटर को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है, लेकिन चार साल से जेल में बंद पीटर मुखर्जी जमानत मिलने के बावजूद तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश को स्थगन देते हुए अभियोजन पक्ष को अपने आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का अवसर प्रदान किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पीटर को जमानत मामले की मेरिट एवं उसके स्वास्थ्य के आधार पर दी जा रही है।
पीटर मुखर्जी अपनी पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में पिछले चार साल से जेल में है। इस मामले की जांच में सीबीआइ ने पिछले साल मार्च में विशेष सीबीआइ अदालत में पीटर की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए उसे साइलेंट किलर (चुप्पा हत्यारा) बताया था। सीबीआइ ने तर्क दिया था कि पीटर को इस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी थी। सीबीआइ के विशेष वकील भरत बादामी ने कहा था कि पीटर मुखर्जी के शीना वोरा हत्याकांड में शामिल होने के पर्याप्त सुबूत सीबीआइ के पास हैं।
सीबीआइ वकील के अनुसार, पीटर को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी। यही कारण था कि उसके पुत्र राहुल द्वारा बार-बार शीना के बारे में पूछे जाने पर भी वह चुप था। पीटर के वकीलों ने तर्क दिया था कि 22 अप्रैल, 2012 को शीना की हत्या के समय पीटर लंदन में था। इस पर सीबीआइ वकीलों ने कहा कि 26/11 के हमले के समय हाफिज सईद भी पाकिस्तान में था। इसका मतलब यह नहीं कि वह उस हमले में शामिल नहीं था।
गौरतलब है कि 24 वर्षीय शीना बोरा की हत्या उसकी ही मां इंद्राणी मुखर्जी ने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर 22 अप्रैल, 2015 को कर दी थी। इसका खुलासा 2015 में उसके ड्राइवर श्यामवर राय की एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद हुआ। शीना बोरा इंद्राणी के पहले विवाह से हुई बेटी थी, जबकि पीटर मुखर्जी इंद्राणी का तीसरा पति था। पीटर के साथ भी अब इंद्राणी का तलाक हो चुका है। इस मामले में शामिल रहा इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय अब सरकारी गवाह बन चुका है।