Maharashtra: एंटीलिया मामले में सचिन वाझे पर एनआइए ने लगाया यूएपीए एक्ट
Maharashtra एंटीलिया मामले में एनआइए ने सचिन वाझे पर यूएपीए एक्ट लगा दिया है। यूएपीए के तहत सचिन वझे को अधिकतम पुलिस हिरासत 30 दिनों की हो सकती है। जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मिल सकता है।
मुंबई, एएनआइ। Maharashtra: ठाणे की कोर्ट ने बुधवार को एटीएस को मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच रोकने और इस केस को एनआइए को सौंपने को कहा है। इधर, एंटीलिया मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने सचिन वाझे पर यूएपीए एक्ट लगा दिया है। यूएपीए के तहत सचिन वझे को अधिकतम पुलिस हिरासत 30 दिनों की हो सकती है। जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मिल सकता है। एनआइए ने विशेष एनआइए अदालत से कहा कि मनसुख हिरण हत्या का मामला भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले की जांच की जाएगी। साथ ही, ठाणे सेशंस कोर्ट ने एटीएस से कहा कि वह मनसुख हिरन हत्याकांड की जांच बंद करे और सभी दस्तावेज एनआइए को सौंप दे।
गिरफ्तार सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे जिनका नाम मनसुख हिरन की मौत के मामले में सामने आया, ने कथित तौर पर मुंबई के 5-सितारा होटल में एक कमरा बुक करते समय एक फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। एनआइए के सूत्रों के अनुसार, वझे ने 16 से 20 फरवरी के बीच मुंबई के 5-सितारा होटल में एक कमरा बुक किया था। वह होटल के सीसीटीवी फुटेज में होटल में बैग ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। 25 फरवरी को मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी कार से विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआइयू) में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में ट्रांसफर किया गया था। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में उनका नाम आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उनकी कथित भूमिका और विस्फोटक से भरे वाहन को रखने के आरोप में 25 मार्च तक एनआइए की हिरासत में भेज दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने वाले वाहन के मालिक हिरन को ठाणे में पांच मार्च को एक नाले में मृत पाया गया था।