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Land Deal Case: NCP नेता एकनाथ की पत्नी को बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश, सोमवार को मिली अंतरिम जमानत

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे और उनकी पत्नी मंदाकिनी खडसे पुणे में 2016 हुए लैंड डील केस में जांच का सामना कर रही हैं। अदालत ने मंदाकिनी खडसे को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। ( फाइल फोटो)

By Preeti GuptaEdited By: Preeti GuptaPublished: Wed, 25 Jan 2023 09:24 AM (IST)Updated: Wed, 25 Jan 2023 09:24 AM (IST)
Land Deal Case: NCP नेता एकनाथ की पत्नी को बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश, सोमवार को मिली अंतरिम जमानत
NCP नेता एकनाथ खडसे की पत्नी को बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश

मुंबई, एएनआई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे और उनकी पत्नी मंदाकिनी खडसे पुणे में 2016 हुए लैंड डील केस में जांच का सामना कर रही हैं। अदालत ने मंदाकिनी खडसे को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। एडवोकेट मोहन टेकवड़े ने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें जब भी बुलाया जाए जांच अधिकारी के सामने पेश होंगी। साथ ही कोर्ट ने मंदाकिनी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी आदेश दिया गया है।

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मंदाकिनी खडसे को मिली है अंतरिम जमानत

महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने सोमवार को मंदाकिनी खडसे को अंतरिम राहत दे दी थी। मंदाकिनी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अंतरिम जमानत का मामला बनता है। मामले के अन्य आरोपियों में एकनाथ खडसे और उनके दामाद गिरीश चौधरी शामिल हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 जनवरी को मंदाकिनी खडसे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था।

15 बार ईडी के कार्यालय में पेश हुई थी मंदाकिनी

मंदाकिनी खडसे के अधिवक्ता मोहन और स्वाति टेकवड़े ने मंदाकिनी के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने के दौरान उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। टेकवड़े ने कहा कि मंदाकिनी ने जांच के दौरान जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया है। वह लगभग 15 बार ईडी के कार्यालय में गई है और सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मंदाकिनी खडसे को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।

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क्या है पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने एकनाथ खडसे पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। ईडी ने एकनाथ और गिरिश चौधरी पर 2016 में 3.75 करोड़ रुपये में पुणे शहर के पास भोसरी में एक सरकारी जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। ईडी ने कहा उन्होंने 3.75 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी जबकि इसकी वास्तविक कीमत 31.01 करोड़ रुपये थी।

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