Maharashtra: मनसुख हिरेन के मामले में एनआइए ने आरोपित को ठाणे में हिरासत में लिया
Maharashtra एनआइए ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोपित को महाराष्ट्र के ठाणे में हिरासत में लिया है। आरोपित को मुंबई में एनआइए कार्यालय भी लाया गया। वहीं ठाणे के सत्र न्यायालय ने महाराष्ट्र एटीएस को मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच एनआइए को सौंपने के निर्देश दिए।
मुंबई, एएनआइ। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बुधवार को एनआइए ने आरोपित को महाराष्ट्र के ठाणे में हिरासत में लिया है। आरोपित को मुंबई में एनआइए कार्यालय भी लाया गया। वहीं, ठाणे के सत्र न्यायालय ने महाराष्ट्र एटीएस को मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच तुरंत एनआइए को सौंपने के निर्देश दिए हैं। ठाणे की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपी इंगले ने एटीएस को यह निर्देश देते हुए उक्त मामले से संबंधित सभी कागजात एवं सबूत एनआइए को सौंपने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर, एनआइए ने अंटीलिया मामले में गिरफ्तार सचिन वाझे पर यूएपीए एक्ट भी लगा दिया है। मजिस्ट्रेट पीपी इंगले ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में एटीएस के अधिकारी कोई भी जांच आगे न बढ़ाएं, एवं सभी संबंधित दस्तावेज एवं रिकार्ड्स अविलंब एनआइए अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।
एनआइए की ओर से एडीशनल सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए को मनसुख हिरेन की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जबकि एटीएस की वकील सुपारे ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से एटीएस को यह मामला एनआइए को हस्तांतरित करने के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने कहा कि 20 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बाद एनआइए एक्ट की धारा-8 के अनुसार इस मामले की जांच उसे फौरन सौंपी जानी चाहिए। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 22 मार्च को ही महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को इस बात की सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस पत्र की प्रति एटीएस को भी मिल चुकी है। 23 मार्च को पुलिस महानिदेशक यह मामला एनआइए को सौंपने की सूचना राज्य सरकार को भी दे चुके हैं। 20 मार्च को केंद्र सरकार का आदेश आने के अगले दिन 21 मार्च को ही एटीएस ठाणे की टीम ने मनसुख हिरेन मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें 30 मार्च तक एटीएस की हिरासत भी मिली हुई है।