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Maharashtra News: आश्रम में तोड़फोड़ के एक मामले में NCP नेता दोषी करार, पांच लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश

2 जून 2015 को NCP नेता आशीष आनंद दामले ने एक भीड़ के साथ अंबरनाथ में साधना मठ के संरक्षक और अन्य लोगों के साथ मारपीट की थी इस मामले में ठाणे जिले की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता को दोषी करार दिया है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Mon, 05 Jun 2023 08:26 AM (IST)Updated: Mon, 05 Jun 2023 08:26 AM (IST)
Maharashtra News: आश्रम में तोड़फोड़ के एक मामले में NCP नेता दोषी करार, पांच लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश
Maharashtra News: आश्रम में तोड़फोड़ के एक मामले में NCP नेता दोषी करार (फाइल फोटो)

ठाणे (महाराष्ट्र), एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के एक नेता को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने NCP नेता आशीष आनंद दामले को 2015 में एक आश्रम में तोड़फोड़ करने और उसमें रहने वाले लोगों पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराया है।

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इन धाराओं के तहत ठहराया गया दोषी

कल्याण अदालत के सत्र न्यायाधीश शौकत एस गोरवाडे ने NCP की बदलापुर शहर इकाई के अध्यक्ष आशीष आनंद दामले को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 323 (जानबूझकर से चोट पहुंचाना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने एक बार सजा सुनाने के बजाय 25 मई को दिए अपने आदेश में निर्देश दिया है कि आरोपी को 15,000 रूपये के मुचलके और 15,000 रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि तीन साल की अवधि के दौरान दोषी को कभी भी सजा दी जा सकती है।

पांच लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश

अदालत ने आगे निर्देश दिया है कि आरोपी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए आश्रम के केयरटेकर को एक महीने के भीतर 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दें। इसके अलावा न्यायाधीश ने 18 अन्य लोगों को बरी कर दिया है, जिन पर NCP नेता के साथ मुकदमा चलाया गया था।

क्या है मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2 जून 2015 को NCP नेता आशीष आनंद दामले ने एक भीड़ के साथ अंबरनाथ में साधना मठ के संरक्षक और अन्य लोगों के साथ मारपीट की थी और इस दौरान उन्होंने वहां तोड़फोड़ भी की थी। अदालत ने कहा कि आशीष आनंद दामले अपने सहयोगियों के साथ गैरकानूनी संगठन बनाने और आपराधिक अतिचार करने, दंगा करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और अन्य मामलों में दोषी था।


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