अब महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में खाने-पीने का सामान ले जा सकेंगे दर्शक
महाराष्ट्र सरकार ने दर्शकों को दी सिनेमाघरों में खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति।
मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने दर्शकों को सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स के खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति तो दी है और साथ ही मल्टीप्लेक्स और सिनेमाहॉल में बिकने वाले स्नैक्स का दाम घटाने के लिए भी कहा है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुंबई, पुणे और ठाणे जिले के मल्टीप्लेक्स के भीतर बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और इस मामले में मुंबई निवासी आदित्य प्रताप ने एक याचिका दायर करते हुए कहा था कि मल्टीप्लेक्स में आने वाले लोगों को उनकी बैग की जांच करके अपमानित किया जाता है और खाद्य पदार्थो को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि मल्टीप्लेक्स 250 रुपये के लिए 5 रुपये के पॉपकॉर्न बेच सकें और पैसा कमा सकें।
नागपुर में चल रहे मानसून सत्र के दौरान शनिवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रवीन्द्र चव्हाण ने इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार ने कहा है कि वह इस संबंध में सिनेमाघरों के मालिकों के साथ बैठक करेगी और थिएटरों के अंदर मिलने वाले सामान का दाम बाजार में बिकने वाले दाम के बराबर कराएगी।
इस मामले में फिक्की मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि याचिका दायर करके जो राहत मांगी गई है, उससे मल्टीप्लेक्स मालिक प्रभावित होंगे, जो इस संस्था के सदस्य हैं।