Maharashtra Unlock Guideline: महाराष्ट्र सरकार ने कोविड पाबंदियों में दी छूट, जारी की नई गाइडलाइन; जानिए क्या बंद रहेगा और क्या खुला?
Maharashtra Unlock Guideline महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य में कोविड पाबंदियों में छूट दे दी है। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार ने काफी विचार-विमर्श के बाद छूट दी है।
मुंबई, मिड डे। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सोमवार रात को दुकानों और प्रतिष्ठानों को कार्यदिवसों में रात 10 बजे तक और रेस्तरां को शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। राज्य द्वारा स्थानीय प्रशासन को ढील देने का निर्णय लेने की अनुमति देने के बाद यह फैसला आया है। हालांकि, आम जनता को अभी लोकल ट्रेनों में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने काफी विचार-विमर्श और देरी के बाद, सोमवार को कथित ढील की अधिसूचना जारी की है।
हालांकि अभी भी सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स (स्वतंत्र और मॉल के अंदर ) को संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है और अगले आदेश तक पूजा स्थल भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सरकार के फैसले से रेस्तरां संचालकों को निराशा हो सकती है क्योंकि उन्हें सप्ताह के दिनों में केवल शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ रेस्तरां खोलने की अनुमति दी गई है। आवश्यक और गैर-आवश्यक दुकानें (शॉपिंग मॉल सहित) सभी सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक खुली रहेंगी जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक और रविवार को छुट्टी रहेगी। रेस्तरां को हमेशा की तरह टेकअवे और होम डिलीवरी की अनुमति है।
अधिसूचना में कहा गया है, "मुंबई, मुंबई उपनगरीय और ठाणे जिलों में वर्तमान में लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने के संबंध में निर्णय उक्त जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।" इससे पहले, जब राज्य में पांच-स्तरीय प्रतिबंध लागू किए गए थे, तो मुंबई नगरपालिका अधिकारियों ने प्रतिबंधों में ढील नहीं देने के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया था।
सार्वजनिक उद्यानों और खेल के मैदानों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है और उनका उपयोग व्यायाम, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के लिए किया जा सकता है। व्यायामशाला, योग केंद्र, हेयर कटिंग/ब्यूटी सैलून, स्पा बिना एयर कंडीशनर के और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रह सकते हैं और रविवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर में लेवल-3 प्रतिबंध जारी रहेगा।
नई गाइडलाइन
- सभी आवश्यक और गैर-जरूरी सामान की दुकानें (मॉल सहित) सप्ताह के सभी दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। रविवार को सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी।
-व्यायाम, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के लिए सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान खोल दिये गए हैं।
-सभी सरकारी, प्राइवेट कार्यालय पूरी क्षमता से काम करने के लिए खोल दिए गए हैं हालांकि भीड़भाड़ से बचने के लिए काम के घंटों को निर्धारण किया जा सकता है।
-जिम, योग केंद्र, ब्यूटी सैलून, स्पा बिना एसी के और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स, पूजा स्थल बंद रहेंगे।
- स्कूल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग स्कूलों और कॉलेजों पर फैसला लेगा।
- सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक 50% बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां खुले रहेंगे।
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध।
- जन्मदिन पार्टियों, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव आदि पर प्रतिबंध