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Mumbai: LIC ने रेल हादसा पीडि़तों के दावों के निस्तारण के लिए नियमों में दी ढील, कई रियायत देने की हुई घोषणा

Mumbai News भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने ट्रेन हादसे के पीडि़तों के लिए दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूट की घोषणा की। एलआइसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बयान जारी कर हताहतों के रिश्तेदारों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूटों की घोषणा की।

By AgencyEdited By: Babli KumariPublished: Sun, 04 Jun 2023 08:23 AM (IST)Updated: Sun, 04 Jun 2023 08:23 AM (IST)
Mumbai: LIC ने रेल हादसा पीडि़तों के दावों के निस्तारण के लिए नियमों में दी ढील, कई रियायत देने की हुई घोषणा
LIC ने रेल हादसा पीडि़तों के दावों के निस्तारण के लिए नियमों में दी ढील

मुंबई, पीटीआइ। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने ट्रेन हादसे के पीडि़तों के लिए दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूट की घोषणा की। एलआइसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बयान जारी कर हताहतों के रिश्तेदारों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूटों की घोषणा की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ओडिशा के बालेश्वर में हुई ट्रेन दुर्घटना से हमें गहरा दुख हुआ है।

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एलआइसी प्रभावितों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। वह वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावों का तेजी से निस्तारण करेगी। एलआइसी ने पालिसी के दावेदारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की परेशानी कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की है।

सहायता देने के लिए लगाए गए हेल्प डेस्क 

चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर रेलवे, पुलिस या किसी राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी हताहतों की सूची को भी मृत्यु का प्रमाण माना जाएगा। उसने संभागीय और शाखा स्तर के कार्यालयों में दावा संबंधी प्रश्नों के समाधान एवं दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है। इसके साथ ही काल सेंटर नंबर (022-68276827) भी जारी किया है।

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