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    महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारी ने जबरन घर में घुसकर की महिला के साथ छेड़खानी, परिजनों के साथ भी की मारपीट

    By AgencyEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Mon, 16 Jan 2023 06:32 PM (IST)

    औरंगाबाद शहर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने रविवार को नशे की हालत में जबरजस्ती एक महिला के घर में घुसे और कथित तौर पर उनके साथ छेड़खानी की। नशे की हालत में एसीपी विशाल ढुमे ने महिला के पति और सास के साथ भी मारपीट की।

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    महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारी ने जबरन घर में घुसकर की महिला के साथ छेड़खानी। प्रतिकात्मक फोटो।

    औरंगाबाद, एएनआई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक महिला से कथित तौर पर छेड़खानी का मामला सामने आया है। औरंगाबाद शहर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने रविवार को नशे की हालत में जबरजस्ती एक महिला के घर में घुसे और कथित तौर पर उसके साथ छेड़खानी की। नशे की हालत में एसीपी विशाल ढुमे ने महिला के पति और सास के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर पुलिस अधिकारी विशाल ढुमे के खिलाफ शहर के पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।

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    महिला के पति से मांगी थी लिफ्ट

    महिला ने अपने बयान में बताया कि वह अपने पति और परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए बाहर गए थे। एसीपी विशाल ढुमे भी अपने दोस्तों के साथ वहीं दूसरी टेबल पर मौजूद थे। उन्होंने महिला के पति से पुलिस कमिश्नरेट तक छोड़ने की गुजारिश की। उसके बाद वे कार में बैठ गए और मिहला के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद एसीपी ने वॉशरूम के इस्तेमाल की गुजारिश की और उनके घर पहुंच गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे महिला के कमरे वाला टॉयलेट ही इस्तेमाल करेंगे। महिला की सास और पति उन्हें शांत करवाने में लगे हुए थे, लेकिन बहस के दौरान एसीपी ने महिला के पति पर हमला कर दिया।

    एसीपी के खिलाफ मामला दर्ज

    महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट के दौरान महिला और उसके परिवार के लोगों ने इस मामले में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर मदद की मांग की, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर एसीपी को वहां से लेकर चली गई। एसीपी के खिलाफ शहर के चौक पुलिस स्टेशन में नशे की हालत में देररात महिला के घर जबरन घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला के साथ छेड़खानी करने और परिवार वालों के साथ मारपीट करने के मामले में एसीपी पर 354, 504, 506 सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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