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अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, अब 2 नवंबर को होगी सुनवाई

Published: Tue, 27 Oct 2026 04:16 PM (IST)

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से भारत छोड़ने के नोटिस पर अंतरिम राहत मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत (फाइल फोटो)

इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अभिनेता इमरान खान को देश छोड़ने के नोटिस पर फिलहाल राहत

  2. देश छोड़ने के FRRO नोटिस पर बॉम्बे HC में सुनवाई 2 नवंबर तक टली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को अगली सुनवाई तक देश छोड़ने से अंतरिम राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस के मामले में सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस की समय-सीमा अगली सुनवाई की तारीख तक बढ़ा दी गई है। यानी अब 2 नवंबर तक इमरान खान को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं होगी।

वकील सुभाष झा की ओर से पेश हुए वकील सुनील कुमार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए तर्क दिया कि FRRO का नोटिस क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, और मौजूदा कार्य आवंटन के तहत मुख्य न्यायाधीश महेश सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ इमरान खान की इस सिविल पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकती।

वकील ने उठाया सवाल

खान के वरिष्ठ वकील, वी.आर. ढोंड ने आपत्ति उठाने वाले पक्ष के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य न्यायाधीश, 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होने के नाते, इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं।

पीठ ने कहा कि वह इस आपत्ति पर केंद्र सरकार का जवाब सुनना चाहती है। मामले को कुछ देर के लिए रोक दिया गया ताकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नई दिल्ली से ऑनलाइन जुड़ सकें।

हालांकि, बाद में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया, ताकि सॉलिसिटर जनरल इसमें शामिल हो सकें। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर के लिए तय कर दी।

क्या है पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि इमरान खान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ने का नोटिस मिला था। क्योंकि इमरान खान भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके पास अमेरिकी नागरिकता है।

मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस के बाद इमरान खान ने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इससे पहले 27 अक्टूबर को उनकी सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे में उन्हें अब 2 नवंबर तक राहत मिल गई है।