आइडीबीआइ बैंक पर तीन करोड़ रुपये जुर्माना
आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि नौ अप्रैल को आदेश जारी करके बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
By BabitaEdited By: Published: Thu, 12 Apr 2018 12:28 PM (IST)Updated: Thu, 12 Apr 2018 12:28 PM (IST)
style="text-align: justify;">मुंबई, जेएनएन। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा है कि आय पहचान और परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने के लिए उसने आइडीबीआइ बैंक पर तीन करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।
आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि नौ अप्रैल को आदेश जारी करके बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के भाग 46 (4) (1) के अनुभाग 74 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में बैंक के विफल पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है।
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