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प्लास्टिक का उपयोग करने पर होटल मालिक पर 5 हजार का जुर्माना

होटल परिसर में प्‍लास्टिक सामग्री का उपयोग करने पर एक होटल मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 02:34 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 02:34 PM (IST)
प्लास्टिक का उपयोग करने पर होटल मालिक पर 5 हजार का जुर्माना
प्लास्टिक का उपयोग करने पर होटल मालिक पर 5 हजार का जुर्माना

औरंगाबाद, प्रेट्र। प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने पर एक अधिकारी और भाजपा पार्षद पर जुर्माना लगाने के बाद शहर के नगरपालिका आयुक्त ने होटल परिसर में प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए औरंगाबाद में एक होटल के मालिक पर जुर्माना लगाया है। 

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औरंगाबाद के नगर आयुक्त अतीक कुमार पांडेय ने बुधवार को समर्थनगर में अपनी टीम के साथ निरीक्षण के दौरान पाया कि क्षेत्र का एक होटल खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कर रहा था। पांडे ने अपने टीम के सदस्यों को होटल मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। सोमवार को पदभार संभालने वाले पांडे ने बीते दिनों भी एक अधिकारी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जो उनका स्वागत करने के लिए एक गुलदस्ता लेकर आए थे वाे गुलदस्ता प्लास्टिक पेपर में लिपटा हुआ था। इस अधिकारी को मौके पर ही जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ा। मंगलवार को भाजपा पार्षद मनीषा मुंडे ने पांडे को गिफ्ट पेपर में एक पेन पैक कर भेंट किया था। प्लास्टिक रैपर का उपयोग करने के लिए उस पर भी 5,000 रुपये का जुर्माना  लगाया गया था। 

 गौरतलब है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर के सरकारी कार्यालय अपने परिसर से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जून में, महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें एकल उपयोग करने योग्य वस्तुएं भी शामिल हैं, और उन सभी का उपयोग करने वालों को दंडित करना शुरू कर दिया। इसने प्लास्टिक सामग्री जैसे बैग, चम्मच, प्लेट और अन्य डिस्पोजेबल वस्तुओं के विनिर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध में पैकेजिंग सामग्री और थर्मोकोल भी शामिल थे।

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