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दो आरोपित युवकों को हाई कोर्ट ने दिया समुद्र तट साफ करने का आदेश

बांबे हाई कोर्ट ने दो युवकों के खिलाफ धमकाने के आपराधिक मामले को खारिज करते हुए उन्हें समुद्र तट की सफाई में मदद करने का आदेश दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 02 Oct 2018 07:33 PM (IST)Updated: Tue, 02 Oct 2018 07:33 PM (IST)
दो आरोपित युवकों को हाई कोर्ट ने दिया समुद्र तट साफ करने का आदेश
दो आरोपित युवकों को हाई कोर्ट ने दिया समुद्र तट साफ करने का आदेश

मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने दो युवकों के खिलाफ धमकाने के आपराधिक मामले को खारिज करते हुए उन्हें एक महीने तक मुंबई के वर्सोवा समुद्र तट की सफाई में मदद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा दोनों को 20-20 हजार रुपये टाटा मेमोरियल अस्पताल में जमा कराने होंगे।

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जस्टिस रंजीत मोरे और भारती दांगड़े की खंडपीठ ने महानगर निवासी याचिकाकर्ता अंगद सिंह सेठी (22) और कुंवर सिंह सेठी (25) की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। दोनों ने बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ 10 सितंबर, 2017 को दर्ज एफआइआर खारिज करने की मांग की थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पिछले साल एक होटल संचालक को नकली गन दिखाकर होटल खोलने और खाना खिलाने के लिए कहा था। होटल संचालक ने बाद में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

आरोपितों के वकील ने हाई कोर्ट को बताया, 'आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया है और हम शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं।' इस पर अदालत ने कहा, 'अगर हम उनसे सिर्फ आर्थिक मुआवजा देने के लिए कहेंगे तो उनके माता-पिता उसका भुगतान कर देंगे और इससे मकसद पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आरोपित व्यक्तिगत तौर पर भुगतान करें।' इसके बाद अदालत ने दोनों को अधिवक्ता अफरोज शाह के नेतृत्व वाली वर्सोवा समुद्र तट स्वच्छता परियोजना में हर सप्ताहंत जाकर एक महीने तक मदद करने का आदेश दिया।


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