ऑफिस में महिला सहकर्मी को परेशान करना मैनेजर्स को पड़ा महंगा, कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ की तल्ख टिप्पणी
Mumbai News अदालत ने कहा कि ऑफिस में किसी महिला कर्मचारी से सार्वजानिक तौर पर यह कहना कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है और उसे बाहर डेट पर चलने के लिए कहना यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है।
मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एक सत्र अदालत ने कहा कि महिला साथी को यह कहना कि उसका फिगर अच्छा है और उसने खुद को बेहतर बनाए रखा है एवं बार-बार उससे बाहर डेट पर जाने को कहना, या फिर गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, भद्दे कमेंट करना यह सभी यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। कोर्ट ने 'फ्रंट ऑफिस एक्जीक्यूटिव’ का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दो रियल एस्टेट अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
ऑफिस में महिला साथी को परेशान करते थे सहकर्मी
मालूम हो कि एक महिला ने 24 अप्रैल को एक अंधेरी रियल एस्टेट कंपनी के एक असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर को खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके दो पुरुष सहयोगी उससे लगातार कहते थे- मैडम आपने खुद को बहुत मेंटेन करके रखा है... आपका फिगर बहुत अच्छा है... क्या मैडम, मेरे साथ बाहर जाने के बारे में कुछ सोचा नहीं..
अदालत ने क्या कहा?
मालूम हो कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा
यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाए। जज ए आर खान ने कहा कि हर मामले के अलग-अलग पहलू होते हैं। किसी मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत होती है और किसी मामले में नहीं।
दोनों आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार
दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी अग्रिम जमानत सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने कहा कि गवाहों के बयान और दस्तावेजों से पता चलता है कि एक मार्च से 14 अप्रैल के बीच आरोपी ने महिला का यौन उत्पीड़न किया।
अदालत ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनका व्यवहार गंदी भाषा का इस्तेमाल करने और महिला की मर्यादा भंग करने जैसा है।