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सीबीआइ को मिली नीरव मोदी के खिलाफ पूरक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने की अनुमति

नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआइ को लंदन में पूरक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने की अनुमति मिल गयी है इसके लिए सीबीआइ ने विशेष अदालत के सामने आवेदन दाखिल किया था।

By Babita kashyapEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 08:41 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 08:41 AM (IST)
सीबीआइ को मिली नीरव मोदी के खिलाफ पूरक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने की अनुमति
सीबीआइ को मिली नीरव मोदी के खिलाफ पूरक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने की अनुमति

मुंबई, प्रेट्र। एक विशेष अदालत ने बुधवार को भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी (Nirav Modi) के खिलाफ लंदन में संबंधित अधिकारियों को पूरक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने की सीबीआइ को अनुमति प्रदान कर दी। सीबीआइ ने बुधवार को विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दाखिल कर मांग की कि नीरव मोदी के खिलाफ पूरक प्र‌र्त्यपण अनुरोध लंदन भेजने की अनुमति दी जाए। जांच एजेंसी ने कहा कि पूरक आरोपपत्र में नीरव मोदी के खिलाफ नए सुबूत दाखिल किए गए हैं। अदालत ने सीबीआइ को अनुमति प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई 13 जनवरी तक स्थगित कर दी।

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बता दें कि नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का अनुरोध जुलाई, 2018 में भेजा गया था। यह लंदन की अदालत के समक्ष विचाराधीन है। पीएनबी घोटाले के आरोपित नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी फरवरी, 2018 में भारत छोड़कर भाग गए थे। सीबीआइ के अलावा नीरव मोदी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के मामलों का भी सामना कर रहा है।

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गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में अरबों रुपये का घोटाला करने वाला भगोड़े हीरा कारोबारी अभी जेल में ही है, कोर्ट ने इसकी हिरासत बढ़ा दी थी। 30 जनवरी को इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। नीरद मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर उसकी सुनवाई चल रही है। 19 मार्च 2019 को नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया था, इस समय वह वैंडसवर्थ जेल में बंद है।  

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