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लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषियों को समय से पूर्व रिहा करने के फैसले को हाईकोर्ट ने किया खारिज

Lakhan Bhaiya Fake Encounter Case. लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषियों की समय पूर्व रिहा करने के राज्य सरकार के निर्देश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By BabitaEdited By: Published: Wed, 06 Mar 2019 03:00 PM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2019 03:00 PM (IST)
लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषियों को समय से पूर्व रिहा करने के फैसले को हाईकोर्ट ने किया खारिज
लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषियों को समय से पूर्व रिहा करने के फैसले को हाईकोर्ट ने किया खारिज

मुंबई, एएनआइ। Lakhan Bhaiya Fake Encounter Case लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में सजा काट रहे 11 पुलिसकर्मियों को समय से पूर्व रिहा करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में 13 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोगों को दोषी करार दिया गया था।

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अभियोजन पक्ष ने 15 आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। मुंबई के सत्र न्यायाधीश वीडी जाधावर ने इस मामले में 21 लोगों को दोषी करार दिया गया था, जबकि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उम्रकैद की सजा पाए 13 पुलिसकर्मियों में एक अन्य एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप सूर्यवंशी भी शामिल हैं।

माफिया डॉन छोटा राजन के कथित सहयोगी लखन भैया को 11 नवंबर, 2006 को मुंबई पुलिस ने कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। लखन भैया 12 हत्याओं सहित 19 मामलों में आरोपी था। लेकिन उसके भाई की अर्जी पर बांबे हाई कोर्ट ने पहले इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने मुठभेड़ फर्जी पाए जाने पर पूरे मामले की एसआइटी से जांच के आदेश दिए थे। एसआइटी जांच के आधार पर ही 22 लोगों पर यह मुकदमा चलाया गया था।


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