दाभोलकर व पंसारे हत्याकांड की जांच में ढिलाई से हाई कोर्ट नाराज
दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मुंबई, प्रेट्र। तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पंसारे की हत्या के मामले की जांच कर रही केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को बांबे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अधिकारी इसे जरूरी तौर पर नहीं ले रहे हैं। देश ऐसी 'दुखद स्थिति' का सामना कर रहा है, जहां कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता या उन्मुक्त नहीं घूम सकता है।
जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि वह जांच से संतुष्ट नहीं है। पीठ ने महाराष्ट्र सीआइडी व केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की तरफ से पेश 'गोपनीय रिपोर्ट' को वापस कर दिया और कहा कि इन रिपोर्टों में कुछ भी गोपनीय नहीं है।
पीठ ने कहा कि देश में लोग 'दुखद स्थिति' का सामना कर रहे हैं, जहां कोई बात नहीं कर सकता या उन्मुक्त नहीं घूम सकता। इसके बाद भी अधिकारी तात्कालिकता नहीं दिखा रहे हैं या हत्याओं की जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंसारे को 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मारी गई थी और 20 फरवरी को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सीबीआइ और सीआइडी क्रमश: दाभोलकर व पंसारे हत्या मामले की जांच कर रही हैं।