मालेगांव ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत
Malegaon blast case. मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को राहत नहीं मिली है।
By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 02:33 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 02:38 PM (IST)
मुंबई, एएनआइ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बुधवार को ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दो हफ्तों के लिए सुनवाई टल गई है।
गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट के आरोपित लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने विशेष अदालत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध सुनवाई के लिए अभियोजन मंजूरी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को विस्फोट से छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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