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मालेगांव ब्लास्ट मामला: लेफ्टिनेंट पुरोहित की याचिका पर HC में सोमवार को होगी सुनवाई

मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में कर्नल पुरोहित की याचिका पर सोमवार की सुनवाई होगी।

By BabitaEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 12:25 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 12:25 PM (IST)
मालेगांव ब्लास्ट मामला: लेफ्टिनेंट पुरोहित की याचिका पर HC में सोमवार को होगी सुनवाई
मालेगांव ब्लास्ट मामला: लेफ्टिनेंट पुरोहित की याचिका पर HC में सोमवार को होगी सुनवाई

मुंबई, जेएनएन। मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। पुरोहित ने मामले पर लगे यूएपीए कानून की वैधता को चुनौती दी है। जिस पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोर्ट पहले ही कर्नल पुरोहित और बाकी आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर चुका है, जिसमें यूएपीए को चुनौती दी गई थी।

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गौरतलब है कि  उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित आरोपी हैं। सितंबर में अदालत ने मामले की एसआइटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में कहा था कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझ कर फंसाया गया है क्योंकि वो आइएसआइएस, सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों केपीछे कौन है, इसकी जांच कर रहे थे। इतना ही नही उन्होंने इस याचिका में आर्मी रिपोर्ट को भी याचिका में संलग्न किया था जिसमें उन्होंने अपने काम का सारा ब्योरा दिया था। कर्नल पुरोहित ने इस मामले में मुआवजे की भी मांग की थी।

याचिका में कर्नल पुरोहित ने सेना के कर्नल आरके श्रीवास्तव पर अवैध रूप से अगवा करने और फिर महाराष्ट्र एटीएस को सौंपने और वहां टार्चर करने के आरोप भी लगाए थे। कर्नल पुरोहित ने कुछ मीडिया हाउस को केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिटायर्ड संयुक्त सचिव आरवीएस मणि द्वारा दिए गए बयान को भी आधार बनाया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नल पुरोहित को फंसाया गया है। याचिका में केंद्र और मणि को पक्षकार बनाया गया था। 


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