'मर्सिडीज कार और ओबेरॉय में 100 दिन का स्टे', सचिन वाजे की लग्जरी लाइफस्टाइल पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
बांबे हाई कोर्ट ने पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की महंगी कारों के इस्तेमाल और ओबेराय होटल में लंबे ...और पढ़ें

हाई कोर्ट ने सचिन वाजे की महंगी कारों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए।
HighLights
हाई कोर्ट ने सचिन वाजे की महंगी कारों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए।
वाजे के ओबेराय होटल में 100 दिन ठहरने पर कोर्ट ने हैरानी जताई।
एनआईए ने वाजे की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे द्वारा महंगी कारों के इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए। वह मुख्यमंत्री के बंगले और शहर पुलिस कमिश्नरेट महंगी कारों से ही जाता था। वाजे 2021 के एंटीलिया बम की धमकी और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपित है।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने कहा कि जब पुलिस की वर्दी पहने किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगता है तो उसकी ईमानदारी और आचरण जैसे कई अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होता है।
हाई कोर्ट एनआइ की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें विशेष अदालत के 29 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वाजे को जमानत दी गई थी। हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके चलते वाजे ठाणे सेंट्रल जेल में बंद है।
एनआइए की ओर से गुरुवार को पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल सिंह गवाहों के बयान पढ़ रहे थे। इन बयानों में कहा गया है कि वाजे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें चलाता था। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर रहते हुए वाजे ऐसी महंगी कारें कैसे चलाता था।
कोर्ट ने ओबेराय होटल में वाजे के तीन महीने से अधिक समय तक ठहरने पर भी सवाल उठाया। न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने पूछा कि वह ओबेराय होटल में 100 दिन तक कैसे ठहरा या उसके लिए कमरा कैसे बुक हुआ। क्या उसके वेतन से यह सब संभव है।
कोर्ट ने कहा कि ये सभी बातें वाजे पर लगे वसूली के आरोपों से जुड़ी हैं। 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से भरी एक कार मिली थी। चोरी होने से पहले यह कार कारोबारी मनसुख हिरेन के पास थी।
पांच मार्च, 2021 को उनका शव पड़ोसी ठाणे की एक खाड़ी में मिला था। इस याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई जारी रहेगी। एंटीलिया बम की धमकी और हिरेन की हत्या से जुड़े मामले में एनआइए ने वाजे को 13 मार्च, 2021 को गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआइ और ईडी की जांच के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में भी उसे आरोपित बनाया गया। इस मामले में वाजे को जमानत मिल चुकी है।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
