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अहमदनगर में बोले भूपेश बघेल- नए कृषि कानूनों से पूंजीपतियों को फायदा होगा, न कि किसानों को

संगमनेर में एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए कृषि कानूनों से पूंजीपतियों को फायदा होगा किसानों को नहीं। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोरात और जयंत पाटिल भी शामिल हुए थे।

By Babita KashyapEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 08:06 AM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 08:21 AM (IST)
अहमदनगर में बोले भूपेश बघेल- नए कृषि कानूनों से पूंजीपतियों को फायदा होगा, न कि किसानों को
महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुंबई, पीटीआइ। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर में आयोजित एक कार्यक्रम में  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से पूंजीपतियों को फायदा होगा, न कि खेती करने वाले किसानों को, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को एनडीए सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोरात और जयंत पाटिल भी मौजूद थे।

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 कांग्रेस सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उन किसानों की अनदेखी कर रहा है जो पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित किए गए नए कृषि-विपणन कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा परिकल्पित न्‍याय योजना (गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना) ने छत्तीसगढ़ के विकास को गति दी है।

  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में लेटर्स कोऑपरेटिव मॉडल पर थोराट की प्रशंसा की और कहा कि यह छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये उपयोगी होगा। इस कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल टीचर प्राइज विजेता रंजीतसिंह डिसाले को भी सम्मानित किया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते कुछ दिन पहले कहा था कि  केंद्र सरकार को नए कृषि कानून रद कर देने चाहिए। बघेल ने ये भी कहा था कि  सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून वापस लेने का आदेश देने पर सरकार को ऐसा करना ही होगा। यह बयान बघेल ने शुक्रवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई असफल बातचीत  के बाद दिया था। बता दें कि दो घंटे तक चली ये वार्ता असफल रही थी। बैठक में किसान और सरकार दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे थे। 

इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  इस मामले में एक कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए किसानों के ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की बात भी कही।


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